शाखा स्कूल खोलने के नए नियम
सीबीएसई के नए नियमों के तहत, शाखा स्कूलों के छात्र मुख्य स्कूल में निर्बाध रूप से स्थानांतरित हो सकेंगे और इसे नया प्रवेश नहीं माना जाएगा।
- मुख्य विद्यालय कक्षा 6वीं से 12वीं तक संचालित करेगा।
- शाखा विद्यालय नर्सरी से कक्षा 5 तक की कक्षाएं चला सकता है।
- छात्र कक्षा 6 में सीधे पदोन्नत होंगे, बिना नए प्रवेश के।
CBSE के सचिव हिमांशु गुप्ता ने बताया, "दोनों शाखाओं का स्वामित्व और प्रबंधन एक ही होगा, और वे समान प्रशासनिक व शैक्षणिक प्रणाली का पालन करेंगे।"
पहले क्या था नियम?
अब तक, CBSE किसी भी संस्थान को शाखा स्कूल खोलने की अनुमति नहीं देता था। प्रत्येक स्कूल को अलग संबद्धता संख्या प्राप्त करनी होती थी। नए बदलाव के बाद, मुख्य स्कूल और शाखा स्कूल को एक ही संबद्धता संख्या के तहत संचालित किया जा सकेगा।
CBSE सीधे मुख्य विद्यालय से करेगा संवाद
CBSE सचिव के अनुसार, बोर्ड सभी प्रशासनिक मुद्दों पर संवाद के लिए मुख्य विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क करेगा। हालांकि, ज़रूरत पड़ने पर शाखा विद्यालय से भी संवाद किया जा सकता है।