सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी (UPSC) की 2017 की प्रीलिम्स परीक्षा में कथित गलत प्रश्नों को हटाने या उनके उत्तर पर ग्रेस मार्क्स देने के लिए दायर की गई याचिका आज खारिज कर दी है। जस्टिस दीपक मिश्रा , जस्टिस अमिताव राय और जस्टिस ए.एम.खानविलकर की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि उसे इसमें कोई गलती नजर नहीं आती है। पीठ ने याचिका खारिज करते हुए इस बात का भी उल्लेख किया है कि इस परीक्षा में शामिल याचिकाकर्ता ने एक प्रश्न के कई सही जवाब होने का दावा करते हुए आयोग को कोई प्रतिवेदन नहीं दिया था।