फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मद्रास हाई कोर्ट का निर्देश, नवोदय विद्यालय खोलने के लिए जारी करें NOC

Tue, 12 Sep 2017 09:39 AM IST
amarujala.com- Presented by: अपूर्वा राय
विज्ञापन
विज्ञापन
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए इजाजत प्रमाणपत्र (NOC) जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ये भय छोड़ दें कि इन केंद्रीय विद्यालयों में छात्रों को केवल हिंदी पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
विज्ञापन


मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै पीठ के जज के के एस शशिधरन और जी आर स्वामिनाथन ने जवाहर नवोदय विद्यालय को शुरू करने के लिए आठ सप्ताह के भीतर ही एनओसी जारी करने का आदेश दिया है।

पढ़ें- खाली सीटों को भरने के लिए AICTE इंजीनियरिंग कॉलेजों को करेगा मर्ज

तमिलनाडु सरकार ने हिंदी को लेकर ये तर्क दिया था कि, ये दो भाषा सूत्र के खिलाफ हैं, वहीं केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि राज्य की भाषा जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 8 के छात्रों को पहले से ही पढ़ाई जा रही है।
विज्ञापन


मद्रास हाई कोर्ट ने इस साल मार्च में तमिलनाडु सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल की स्थापना करने का नोटिस जारी किया था।
विज्ञापन

 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें