इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 'AYUSH' कोर्स में एडमिशन के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। कोर्ट का फैसला है कि 'AYUSH' कोर्स में NEET के जरिए एडमिशन नहीं होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती थी कि 'AYUSH' कोर्स में भी NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट) परीक्षा के जरिए ही छात्रों का एडमिशन हो लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर साफ मनाही कर दी है।
कोर्ट ने यूपी सरकार को साफ निर्देश दिया है कि 'AYUSH' कोर्स के लिए एक अलग कॉमन एंट्रांस टेस्ट का आयोजन किया जाए और एडमिशन प्रक्रिया को 30 सितंबर 2017 तक समाप्त कर दिया जाए। आपको बता दें कि 'AYUSH' कोर्स में आयुर्वेद, योग, नैचुरोपैथी, युनानी, सिद्ध और होमियोपैथी की पढ़ाई होती है।