दो साल के प्रतिबंध और एफआईआर दर्ज करने की दी चेतावनी
बोर्ड ने नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास करने पर आपराधिक अतिक्रमण, दो साल का प्रतिबंध और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की चेतावनी दी है। बिहार बोर्ड ने बीएसईबी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्रों में जबरन और अनधिकृत प्रवेश के संबंध में एक नोटिस जारी किया।
आधा घंटा पहले बंद हो जाएगा मुख्य द्वार
हाल ही में, बीएसईबी ने बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का निर्देश दिया। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा।
बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 1 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 तक दो पालियों में आयोजित होने जा रही हैं। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी।
बोर्ड ने कहा, "यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में देरी के कारण जबरन या अनाधिकृत रूप से बाउंड्री या गेट फांदकर परीक्षा परिसर में प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो इसे समिति के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा और यह आपराधिक अतिचार की श्रेणी में आएगा। इसके अतिरिक्त, इसे परीक्षा की पवित्रता को भंग करने के स्पष्ट प्रयास के रूप में देखा जाएगा और इसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा।"
जबरन केंद्र में घुसने पर दो साल तक प्रतिबंध
बीएसईबी ने बताया कि ऐसे मामलों में अगर कोई छात्र मुख्य द्वार बंद होने के बाद जबरन या अनाधिकृत रूप से बाउंड्री या गेट फांदकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करता हुआ पाया जाता है, तो इस घटना को आपराधिक अतिक्रमण माना जाएगा और संबंधित उम्मीदवार को दो साल के लिए परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही परीक्षार्थी के खिलाफ औपचारिक पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी।
इसके अलावा, बिहार बोर्ड परीक्षा केंद्र प्रमुख और घटना के लिए जिम्मेदार अन्य व्यक्तियों को निलंबित कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।