Calcutta HC: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य के स्कूल सेवा आयोग (SSC) द्वारा 44,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के नियमों और अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने की अनुमति दी।
खुद को उम्मीदवार बताने वाले याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष यह दावा किया कि नियम और अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 की भर्ती प्रक्रिया में अवैधताओं के आधार पर राज्य में 25,000 से अधिक स्कूल नौकरियों को रद्द कर दिया था।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि 2016 की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में छूट के निर्देशों का पालन 2025 की अधिसूचना में नहीं किया गया है।
इसके अलावा, उन्होंने नई अधिसूचना में पिछली नौकरी के अनुभव के आधार पर 10 अंक दिए जाने के प्रावधान को भी चुनौती दी। इस मामले की अगली सुनवाई 5 जून को उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के समक्ष होने की संभावना है।