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Karnataka HC: जाति को शिक्षा और नौकरियों में अलग-अलग समूहों में विभाजित नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

Tue, 22 Apr 2025 03:02 PM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

Karnataka High Court: कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी जाति को शिक्षा और नौकरियों के लिए अलग-अलग आरक्षण समूहों में बांटना संवैधानिक रूप से गलत है। अदालत ने यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
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Karnataka HC - फोटो : ANI
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विस्तार
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Karnataka HC: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि एक ही समुदाय को शिक्षा और रोजगार के लिए दो अलग-अलग आरक्षण श्रेणियों के तहत नहीं रखा जा सकता।

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यह निर्णय पूर्ववर्ती मैसूर जिले के कोल्लेगल तालुक की निवासी वी. सुमित्रा द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया, जिन्होंने राज्य द्वारा बालाजीगा/बनाजीगा समुदाय के वर्गीकरण को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह बालाजिगा/बनाजिगा समुदाय को शिक्षा और रोजगार दोनों उद्देश्यों के लिए समान रूप से ग्रुप 'बी' के अंतर्गत वर्गीकृत करे।

हाईकोर्ट का दोहरा आरक्षण पर कड़ा रुख

अदालत ने कहा कि राज्य का मौजूदा वर्गीकरण, जो समुदाय को शिक्षा के लिए समूह 'बी' (अनुच्छेद 15(4) के तहत) और रोजगार के लिए समूह 'डी' (अनुच्छेद 16(4) के तहत) के अंतर्गत रखता है, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है।

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सुमित्रा को 1993 में ओबीसी कोटे के तहत प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया था, क्योंकि उनका दावा था कि उनकी जाति ग्रुप 'बी' से संबंधित है।

हालांकि, 1996 में उन्हें एक नोटिस मिला जिसमें कहा गया था कि उनके समुदाय को रोजगार के लिए ग्रुप 'डी' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिससे नौकरी से संबंधित आरक्षण के लिए उनका जाति प्रमाण पत्र अमान्य हो गया।

विभागीय अपीलों और कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण के माध्यम से निवारण के कई असफल प्रयासों के बाद, सुमित्रा को 1986 की एक सरकारी अधिसूचना मिली, जिसमें यह दोहरा वर्गीकरण दर्शाया गया था।

उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के पीछे संवैधानिक मंशा सुसंगत है और इसका उद्देश्य समान वंचित समूहों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने राज्य के वर्गीकरण को चुनौती दी और इसे विरोधाभासी बताया।

दोहरा आरक्षण रद्द, नौकरी बहाल

न्यायमूर्ति गोविंदराज ने उनकी दलील को बरकरार रखते हुए कहा, "अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत आरक्षण के मामले में भी समान व्यवहार को शामिल करता है। एक ही समुदाय को संदर्भ के आधार पर अलग-अलग समूहों में नहीं रखा जा सकता- ऐसा विभाजन स्वाभाविक रूप से भेदभावपूर्ण है।"

न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार का कोई भी विभेदकारी व्यवहार संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन करता है तथा सकारात्मक कार्रवाई का अनुप्रयोग एक समान होना चाहिए।

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न्यायाधीश ने कहा, "यदि किसी समुदाय को शिक्षा के मामले में पिछड़ा माना जाता है, तो रोजगार के मामले में उसके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता।"

दोहरे वर्गीकरण को "आरंभ से ही अमान्य" घोषित करते हुए, उच्च न्यायालय ने उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें रोजगार में समूह 'बी' आरक्षण के लिए सुमित्रा के दावे को खारिज कर दिया गया था।

इसने राज्य को आरक्षण समूह 'बी' के तहत उसकी पात्रता को स्वीकार करते हुए प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में उसकी नौकरी जारी रखने का भी निर्देश दिया।

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