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हेड कांस्टेबल की हत्या में दो आरोपी घोषित अपराधी करार

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नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में हेड कांस्टेबल रतन लाल की गोली मारकर हत्या मामले में दो आरोपियों सुलेमान उर्फ सलमान सिद्दीकी और रवीश को घोषित अपराधी करार दिया। मुख्य महानगर दंडाधिकारी पुरुषोत्तम पाठक ने कहा कि कोर्ट को मानना है कि दोनों आरोपी सीआरपीसी की धारा 82 के तहत प्रक्रिया के बावजूद जानबूझकर अदालत में पेश होने से बच रहे हैं। कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में हाईकोर्ट में दायर आरोपपत्र पर कहा कि आरोपियों द्वारा किए गए अपराधों का संज्ञान लेने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं। हालांकि वह इस मामले में आईपीसी की धारा 153-ए के तहत संज्ञान लेने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 196 के तहत प्रदान की गई मंजूरी जांच एजेंसी द्वारा दायर की जानी अनिवार्य है, लेकिन एजेंसी ने अभी तक ऐसा नहीं किया। इस पर दिल्ली पुलिस के आईओ ने कोर्ट से कहा कि 13 जुलाई को सक्षम अधिकारी को एक पत्र भेजा गया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि मंजूरी के लिए कितना समय लगेगा। इस परिदृश्य में, जब मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है और कार्यवाही में किसी भी तरह की देरी अनावश्यक रूप से दंगा मामले की सुनवाई के लिए बनी विशेष अदालतों के निर्माण के उद्देश्य को विफल करेगी। इसके बाद न्यायाधीश ने सभी आरोपियों के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया और तिहाड़ सेंट्रल जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह सभी आरोपियों को 10 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश करें। ब्यूरो
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