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Delhi News: तुर्किए की कंपनी सेलेबी की याचिका खारिज

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- राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बीसीएएस का फैसला बरकरार, भारत पाकिस्तान सैन्य विवाद के बाद कंपनी की सुरक्षा मंजूरी कर दी गई थी रद्द
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को तुर्की की कंपनी सेलेबी की याचिका खारिज कर दी। याचिका में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने 23 मई को फैसला सुरक्षित रखने के बाद याचिकाओं को खारिज किया। बीसीएएस ने 15 मई, 2025 को सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी, जो तुर्की की ओर से पाकिस्तान का समर्थन करने और भारत द्वारा पड़ोसी देश में आतंकी शिविरों पर हमले की निंदा करने के कुछ दिनों बाद लिया गया फैसला था। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो टर्मिनल सेवाएं प्रदान करते हैं। केंद्र सरकार के वकील ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा, यह अभूतपूर्व उड्डयन सुरक्षा खतरे के मद्देनजर लिया गया था। वहीं, सेलेबी के वकील ने दावा किया कि केंद्र का यह कदम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा, बीसीएएस के महानिदेशक को याचिकाकर्ताओं को प्रस्तावित निर्णय की सूचना देने और सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अपने फैसले के कारण बताने चाहिए थे। 19 मई को केंद्र ने कहा कि कुछ सूचनाओं के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह फैसला लिया गया, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में याचिकाकर्ता कंपनियों की सेवाएं जारी रखना खतरनाक हो सकता है।



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