फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi News: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता की सजा बरकरार

विज्ञापन
विज्ञापन
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्ष 2017 में अपनी नौ वर्षीय बेटी के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के दोषी पिता की सजा को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चिकित्सा और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई थी। अदालत ने दोषी पिता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पीड़िता और उसकी मां की मौखिक गवाही भले ही अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन न करती हो, क्योंकि वे अपने बयानों से पलट गए थे, लेकिन चिकित्सा और फोरेंसिक साक्ष्य अपराध में पिता को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि पीड़िता के डीएनए प्रोफाइल का मिलान दोषी पिता के रक्त के नमूने से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल से हुआ है। अभिलेखों की गहन जांच के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें