फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi News: युवती से छेड़छाड़ व लूटपाट के आरोपी स्कूटी राइडर को जमानत

विज्ञापन
विज्ञापन
नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने युवती से छेड़छाड़ व लूटपाट के आरोपी स्कूटी राइडर को जमानत दे दी है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पी भार्गव राव ने आदेश में कहा कि सीसीटीवी की फुटेज में आरोपी के पास कथित चोरी किया गया बैग दिखाई नहीं दे रहा है। उससे कोई बरामदगी भी नहीं हुई है और न ही उसका कोई आपराधिक रिकाॅर्ड है। ऐसे में उसे जमानत दी जा रही है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जमानत देना नियम है, जबकि जेल भेजना अपवाद है। आरोपी की अर्जी पर हुई सुनवाई में उसकी ओर से पेश वकील ने पक्ष रखते हुए कहा कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। इसका अभियोजन पक्ष ने विरोध भी किया। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें