नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में चल रहे एक रेस्टोरेंट को करीम फूड नाम का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। अदालत ने माना कि यह नाम दिल्ली के मशहूर रेस्टोरेंट चेन करीम होटल्स के नाम से काफी मिलता-जुलता है। इससे लोगों में भ्रम फैल सकता है। जिला न्यायाधीश संजीव कुमार मल्होत्रा ने यह आदेश दिल्ली के करीम होटल्स की दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में दिया। मुकदमे में दावा किया गया था कि रामपुर का करीम फूड नामक रेस्टोरेंट जानबूझकर ऐसा नाम इस्तेमाल कर रहा है जो दिखने, सुनने और अर्थ में लगभग वैसा ही है जैसा कि पुराने और प्रसिद्ध ब्रांड करीम का है। अदालत ने इस मामले में करीम होटल्स के पक्ष में फैसला देते हुए प्रतिवादी पर 2 लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया है। ब्यूरो