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Delhi News: पेड़ काटने पर पुलिस को करना होगा पौधरोपण

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पेड़ काटने पर पुलिस को करना होगा पौधरोपण
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मंगोलपुरी थाना परिसर में बिना अनुमति पीपल का पेड़ काटे जाने और दो नीम के पेड़ों की अवैध छंटाई पर दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। अधिकरण ने आदेश दिया है कि पुलिस इसकी भरपाई करने के लिए पौधारोपण करे। साथ ही, कम से कम पांच वर्ष तक इनकी देखरेख सुनिश्चित करे। यह मामला स्थानीय निवासी की शिकायत पर सामने आया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि थाने के नवीनीकरण कार्य के दौरान एक ठेकेदार की तरफ से पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया। मार्च 2025 में दाखिल हलफनामे में वन विभाग ने पुष्टि की कि दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 का उल्लंघन हुआ है। दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में कहा था, मंगोलपुरी का पुराना थाना परिसर खाली पड़ा था और देखरेख की जिम्मेदारी चौकीदार पर थी। परिसर में टूटी टिन शेड की मरम्मत के लिए ठेकेदार को कार्यादेश दिया गया था। इसी दौरान ठेकेदार के मजदूरों ने बिना अनुमति पेड़ों की छंटाई कर दी। पुलिस ने इस लापरवाही पर चौकीदार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। ब्यूरो
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