केंद्र सरकार और सीसीआई को छह सप्ताह के भीतर जवाब देने का दिया निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की ओर से पारित निपटान आदेशों के खिलाफ अपील या न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाने वाले प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने केंद्र सरकार और सीसीआई को छह सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। यह याचिका वकील इशिता श्रीवास्तव की ओर से दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 48ए (7) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (निपटान) विनियम, 2024 न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह बाहर कर देते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे सीसीआई के निपटान निर्णयों की जांच नहीं हो सकती, चाहे उनमें कोई भी गलती या अनियमितता हो। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि निपटान प्रक्रिया पारदर्शी, सहभागी और कानूनी रूप से जवाबदेह हो, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर जांच हो सके। इस मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी, 2026 को होगी।