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Delhi News: ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर विवाद पर याचिका खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आई लव मुहम्मद पोस्टर को लेकर दर्ज प्राथमिकियों (एफआईआर) की निष्पक्ष जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है और दिल्ली में बैठा हाई कोर्ट अन्य राज्यों में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए निर्देश जारी नहीं कर सकता। रिपोर्ट्स के अनुसार, ये पोस्टर मिलाद-उन-नबी उत्सव के दौरान आयोजित जुलूसों में लगाए गए थे, जो पैगंबर के जन्म और निधन दोनों की स्मृति में मनाया जाता है। कोर्ट ने नोट किया कि ये प्राथमिकी उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर दर्ज की गई हैं। खंडपीठ ने कहा कि एफआईआर में आरोपी बनाए गए व्यक्ति उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा ले सकते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की, हमें संदेह है कि क्या दिल्ली में बैठा यह कोर्ट याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए निर्देश जारी कर सकता है। इसके बाद याचिका को खारिज कर दिया गया। संवाद
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