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Delhi: आवारा कुत्ते को कुचलने वाला शख्स कोर्ट से बरी, आरोपी ने कुत्ते पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई ये साबित नहीं

Sun, 04 Dec 2022 05:15 PM IST
Digvijay Singh पीटीआई, नई दिल्ली

सार

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपाली शर्मा ने आदेश में कहा, आरोपी आईपीसी की धारा 429 के तहत अपराध के लिए आरोप मुक्त होने के लिए उत्तरदायी है और संबंधित आदेश को रद्द किया जाता है ।
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कोर्ट का फैसला (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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दिल्ली की एक  सत्र अदालत ने मवेशियों को मारने के आरोप से एक व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उसकी कार से गलती से एक आवारा कुत्ता मर गया था और उसकी ओर से कोई जानबूझकर या इरादतन कार्रवाई नहीं की गई थी।अदालत पुनीत द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके खिलाफ अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 429 (मवेशियों को मारने या अपंग करने आदि) के तहत आरोप तय किए थे। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पुनीत, जो तेज गति से बीएमडब्ल्यू कार चला रहा था, उसने 8 जून  2019 को मयूर विहार में ट्रैफिक सिग्नल पर एक आवारा कुत्ते को कुचल दिया था।

 

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपाली शर्मा ने आदेश में कहा, आरोपी आईपीसी की धारा 429 के तहत अपराध के लिए आरोप मुक्त होने के लिए उत्तरदायी है और संबंधित आदेश को रद्द किया जाता है । अदालत ने कहा कि आरोप साबित करने के लिए, यह स्थापित करना आवश्यक था कि अभियुक्त का अपेक्षित इरादा या ज्ञान था और प्राथमिकी से यह स्पष्ट था कि उसकी कार ने गलती से आवारा कुत्ते को मार डाला था। अदालत ने कहा, "प्राथमिकी में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी ने  जानबूझकर कुत्ते को मारा था या वह कुत्ते को मारने के लिए उसकी ओर गया था।

 

हालांकि आरोपी मुख्य सड़क पर तेज गति से अपनी कार चला रहा था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसने शरारत करने के लिए कुत्ते को मारा, जैसा कि आईपीसी के तहत परिभाषित किया गया है, अदालत ने कहा। मयूर विहार पुलिस स्टेशन ने पुनीत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मार्च 2022 में उसके खिलाफ आरोप तय किए थे। पुनीत ने आरोप तय करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था।

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