उच्च न्यायालय ने आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया है। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के आदेश पर रोक हटाने की मांग की गई है। सीआईसी ने सीबीआई को आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था, जिस पर अदालत ने रोक लगा दी थी।न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सोमवार को सीबीआई को चतुर्वेदी द्वारा दायर आवेदन पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की सुनवाई 14 दिसंबर तय की है।
चतुर्वेदी के वकील ने सीबीआई की ओर से दायर मुख्य याचिका पर भी जवाब दाखिल किया। जवाब में कहा गया कि सीबीआई को आरटीआई से पूरी तरह छूट नहीं है और वह जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। यह मामला भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों से संबंधित है।