फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi: आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी, 14 दिसंबर को अगली सुनवाई

Mon, 17 Oct 2022 08:14 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सोमवार को सीबीआई को चतुर्वेदी द्वारा दायर आवेदन पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की सुनवाई 14 दिसंबर तय की है।
 
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उच्च न्यायालय ने आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया है। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के आदेश पर रोक हटाने की मांग की गई है। सीआईसी ने सीबीआई को आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था, जिस पर अदालत ने रोक लगा दी थी।न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सोमवार को सीबीआई को चतुर्वेदी द्वारा दायर आवेदन पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की सुनवाई 14 दिसंबर तय की है।

चतुर्वेदी के वकील ने सीबीआई की ओर से दायर मुख्य याचिका पर भी जवाब दाखिल किया। जवाब में कहा गया कि सीबीआई को आरटीआई से पूरी तरह छूट नहीं है और वह जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। यह मामला भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों से संबंधित है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें