गणतंत्र दिवस की देखते हुए दिल्ली में ड्रोन उड़ाने पर लगाई रोक
- आदेश का उल्लंघन पर दर्ज किया जाएगा आईपीए के तहत मामला
- १५ फरवरी तक ड्रोन आदि उड़ाने पर रोक, २७ दिन तक ड्रोन नहीं उड़ा सकेंगे
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली, १८ जनवरी
इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी हमले के इनपुट हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने अपनी शक्तियों को उपयोग करते हुए दिल्ली में ड्रोन व हल्के विमान आदि उड़ाने पर रोक लगा दी है। ये रोक २० जनवरी से लेकर १५ फरवरी, २२ तक जारी रहेगी। अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया या ड्रोन आदि उड़ाया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा १८८ के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की ओर से मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसा जानकारी में आया है कि कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या भारत के विरोधी आतंकवादी ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इस देखते हुए उन्होंने अपनी शक्तियों को उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानि दिल्ली में ड्रोन, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस), सूक्ष्म प्रकाश विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर उड़ाने पर रोक लगा दी है। साथ ही विमान से पैरा-जंपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पुलिस आयुक्त ने कहा है कि ऐसा करना भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले या फिर करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और ड्रोन आदि को जब्त कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि गणमंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन आदि के उउ़ाने पर रोक लगा दी जाती है।
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पुरुषोत्तम वर्मा