पसंदीदा लोकेशन के लिए डीडीए वसूलेगा अतिरिक्त शुल्क
नई दिल्ली
यदि आप भी दिल्ली विकास प्राधिकरण( डीडीए) की आवासीय योजनाओं में मिलने वाले फ्लैटों को मनपसंद लोकेशन के हिसाब से लेना चाहते हैं तो इसके लिए अब डीडीए को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इस संबंध में मंगलवार को हुई डीडीए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। हालांकि, दिव्यांगों को इस प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा।
दरअसल, डीडीए की योजना में लोग फ्लोर, पार्क के सामने वाला फ्लोर या कॉर्नर वाला फ्लैट की लोकेशन वाला फ्लैट लेना पसंद करते हैं। इससे पहले डीडीए द्वारा ऐसा कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, लेकिन अब आवासीय योजनाओं में यह शुल्क डीडीए वसूल करेगा। हालांकि, यह शुल्क कितना होगा अभी यह तय नहीं हो सका है। इसके साथ ही बोर्ड की बैठक में डीडीए द्वारा दक्षिणी निगम को कूड़ा निस्तारण संयंत्र स्थापित करने के लिए आठ हजार वर्ग मीटर जमीन की भी मंजूरी दी गई है। दरअसल, बीते वर्ष निगम, डीडीए और सीएसआईआर के बीच समझौता हुआ था। इसके तहत कूड़ा निस्तारण के लिए डीडीए को भूमि प्रदान करनी थी। इसको देखते हुए डीडीए ने बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव भी पास कर दिया है। वहीं,जहां झुग्गी वही मकान के तहत बनाए जाने वाले आवासीय परिसरों में डीडीए द्वारा व्यवसायिक उपयोग के लिए फ्लोर एरिया रेशों (एफएआर) में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले आवासीय परिसरों में 300 एफएआर होता था जबकि इसे 100 बढ़ाकर 400 कर दिया गया है। डीडीए अनुसार, व्यवसायिक उपयोग के एफएआर के लिए कई निवेशक इसमें रुचि नहीं ले रहे थे। इसको देखते हुए डीडीए द्वारा व्यवसायिक प्रयोग के लिए 100 एफएआर बढ़ाने के लिए मंजूरी दी गई है।
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(किशन कुमार)