गेस्ट टीचर को मिला नियुक्ति का आदेश
नई दिल्ली। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी गेस्ट टीचर्स को स्कूल के काम में लगाने के लिए सभी स्कूलों के हेड के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को सर्कुलर जारी कर कहा है कि स्कूल सही तौर पर चल सकें। इसके लिए सभी गेस्ट टीचर्स को तीन दिन के अंदर सभी सरकारी स्कूल नियुक्त करें। निदेशालय ने यह भी कहा है कि जो टीचर्स एकैडमिक सेशन 2019-20 में स्कूलों में काम कर रहे थे, उन्हें तीन दिन के अंदर अपने स्कूलों की वैकेंसी देखते हुए, बुलाया जाए।
शिक्षा निदेशालय ने यह भी लिखा है कि जिन गेस्ट टीचर्स को गलत आचरण, खराब व्यवहार, बिना स्कूल हेड की इजाजत छुट्टी में रहने, खराब परफॉर्मेंस, व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने की वजह से हटा दिया गया है, उन पर निर्देश लागू नहीं होगा यानी उनसे स्कूलों का काम नहीं करवाया जाएगा। कोविड 19 के दौरान सभी स्कूलों में स्टूडेंट्स की ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, काउंसलिंग वगैरह सही तरीके से चल सकें, इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने 21 सितंबर से सभी स्कूल हेड को 50% टीचर्स और स्टाफ बुलाने को कहा था। इसी ऑर्डर की कड़ी में शिक्षा निदेशालय ने सभी गेस्ट टीचर्स को भी स्कूलों के अकैडमिक कामों में लगाने को कहा है।
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अभिषेक पाण्डेय