हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सुप्रीमो राज ठाकरे को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है।
बिहार के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में राज ने उनके खिलाफ विचाराधीन शिकायतों को खारिज करने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था।
इसके विरोध में शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायाधीश जीएस सिस्तानी के राज ठाकरे को नोटिस जारी कर चार दिसंबर तक न्यायाधीश एसपी गर्ग के समक्ष जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
राज ठाकरे की याचिका न्यायाधीश गर्ग के समक्ष लंबित है। राज ठाकरे ने आपत्तिजनक बयान मामले में सभी शिकायतों को खारिज करने की मांग की है।
शिकायतकर्ता सुधीर कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि राज ठाकरे की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।