एनसीआर में नौकरी करने वाले लोग मतदान करने के बाद अपने काम पर जा सकते हैं।
यदि उन्हें ऑफिस पहुंचने में देर होती है तो नियोक्ता (इंप्लायर) उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर वह कर्मचारी छुट्टी भी कर सकता है।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय देव ने कहा कि दिल्ली में वोट प्रतिशत बढ़ाने और मतदान का अधिकार का उपयोग कराने के लिए यह फैसला लिया गया है।
प्रतिदिन दिल्ली के लाखों लोग नौकरी करने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जाते हैं।
ऐसे में उनके मतदान को पक्का करना जरूरी है। बुधवार इन मतदाताओं को कोई दिक्कत न हो इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं।
देव ने ने कहा कि इसके लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भी लिखा गया है।
यदि कोई कर्मचारी देर से पहुंचता है या नहीं पहुंचता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो चुनाव आयोग इंप्लायर के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
एक अनुमान के मुताबिक करीब दो लाख लोग प्रतिदिन नौकरी के लिए एनसीआर में जाते हैं।