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Coal Scam: दिल्ली कोर्ट से नवीन जिंदल को मिली राहत, विदेश जाने की अनुमति; इन शर्तों का करना होगा पालन

Sat, 09 Sep 2023 06:17 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता और बिजनेसमैन नवीन जिंदल को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। उन्हें 11 से 13 सितंबर के बीच ओमान और यूएई की यात्रा पर जाना है। नवीन जिंदल के ऊपर कोयला घोटाला मामले के तीन आरोप लगे हैं।
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नवीन जिंदल - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता और बिजनेसमैन नवीन जिंदल को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। उन्हें 11 से 13 सितंबर के बीच ओमान और यूएई की यात्रा पर जाना है। नवीन जिंदल कोयला घोटाला मामले में आरोपी हैं। उनके ऊपर तीन केस चल रहे हैं।
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दिल्ली कोर्ट के स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने जिंदल को विदेश जाने की अनुमति दी है। क्योंकि इससे पहले भी जिंदल कई बार विदेश की यात्रा पर जा चुके हैं और ट्रायल के दौरान वापस भारत भी लौटे हैं। जज ने कहा कि कोर्ट की राय है कि आवेदक 11 से 13 सितंबर के बीच ओमान और यूएई की यात्रा के लिए अनुमति का हकदार है। जज ने जिंदल को सीधे तौर पर एक करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ करने और किसी भी मामले में गवाह को प्रभावित करने की कोशिश न करें। 

जिंदल अपने बिजनेस के सिलसिले में दो देशों की यात्रा पर जाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस एक मामले में नवीन जिंदल आरोपी हैं। वह झारखंड के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोल ब्लॉक आवंटन मामले में अनियमितता बरतने का आरोपी है। जिसकी सीबीआई जांच कर रही है।
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