नई दिल्ली। महरौली इलाके में युवक पर हमला कर लूटपाट करने वाले 25 वर्षीय आरोपी केशव को साकेत कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडेय ने आरोपी को आईपीसी की धारा 394 और 397 के तहत घातक हथियार से डकैती और जानबूझकर चोट पहुंचाने का दोषी पाया है। यह मामला 23 अगस्त 2020 का है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी केशव शिकायतकर्ता रवि कुमार के महरौली स्थित घर में मोबाइल फोन चुराने के इरादे से घुसा था। रवि की मां हेम लता ने जब विरोध किया, तो केशव ने उन पर हमला किया और भागने से पहले रवि के सिर पर ब्लेड से वार कर दिया। हालांकि, भागते समय उसने चोरी किया हुआ मोबाइल वहीं फेंक दिया। अदालत ने कहा कि रवि और उसकी मां की गवाही पूरी तरह एक जैसी रही और दोनों ने मुकदमे के दौरान आरोपी की पहचान भी की। न्यायाधीश ने कहा कि शिकायतकर्ता और उसकी मां की गवाही विश्वसनीय है और अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह पुष्ट करती है। ब्यूरो