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Delhi News: जिगिशा घोष हत्याकांड के दोषी को तीन सप्ताह की पैरोल

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-दोषी को पहले 2016 में जिगिशा घोष की हत्या के मामले में मृत्युदंड सुनाया गया था
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने 2009 के जिगिशा घोष हत्याकांड के दोषी को तीन सप्ताह की पैरोल दी है। अदालत ने यह आदेश देते हुए कहा कि दोषी को इस दौरान अपनी एचआईवी चिकित्सा जारी रखने की अनुमति भी दी जाएगी। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने पारित आदेश में कहा, दोषी को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सीमा से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। उसे अपनी चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता दी जाएगी और उसे पैरोल की अवधि खत्म होने पर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी को पहले 2016 में जिगिशा घोष की हत्या के मामले में मृत्युदंड सुनाया गया था, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने इसे बदलकर आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था। दोषी पर 2008 में पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या का आरोप भी साबित हुआ था। जिगिशा घोष की हत्या मार्च 2009 में हुई थी, जब वह अपनी ऑफिस कैब से घर लौट रही थीं। उनका शव 20 मार्च, 2009 को हरियाणा में मिला था। जिगिशा की हत्या में प्रयुक्त हथियार से ही सौम्या विश्वनाथन की हत्या का भी खुलासा हुआ। दोनों हत्याओं को लूट के मकसद से अंजाम दिया गया था।
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