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Delhi News: कंपनी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश

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नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने एक व्यक्ति को निजी कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही, उसे आगे कोई भी मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से भी रोका है। अदालत ने कहा है कि ये पोस्ट गंभीर रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण हैं। जिला न्यायाधीश सत्यब्रत पांडा वादी फॉक्सहॉग वेंचर्स इंडिया लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक की तरफ से दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। इस मुकदमे में आरोपी संदीप मोहंती के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाया गया था और स्थायी निषेधाज्ञा और हर्जाने की मांग की गई थी। आदेश में अदालत ने आरोपों पर ध्यान दिया जिसके अनुसार मोहंती ने लिंक्डइन और यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वादी के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित और प्रसारित की। संवाद
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