नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने के मामले में हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया है। घटना 24 जून, 2022 की है, जब आरोपी ने व्यस्त सड़क पर दिनदहाड़े पत्नी का पीछा कर उसके पेट और पसलियों में कई बार चाकू घोंपा था। अदालत ने कहा कि हमले की गंभीरता और महत्वपूर्ण अंगों पर लगी चोटें हत्या के स्पष्ट इरादे को दर्शाती हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ट्विंकल वाधवा की अदालत में चल रहे मामले में आरोपी सुरेंद्र पर शास्त्री पार्क पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पति-पत्नी के बीच झगड़े के बाद महिला ऑटोरिक्शा से ऑफिस जा रही थी। आरोपी ने पीछा किया और राहगीरों के हस्तक्षेप से पहले कई वार किए। ब्यूरो