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दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने राजनेताओं द्वारा भड़काऊ भाषण का आरोप लगाने वाली याचिका की स्थिरता को चुनौती देने वाले आवेदन पर विचार करने से किया इनकार 

Fri, 25 Feb 2022 04:01 PM IST
सुशील कुमार पीटीआई, दिल्ली

सार

कोर्ट ने कहा कि वह हस्तक्षेप आवेदन की अनुमति नहीं दे रह है और इसे भविष्य के लिए लंबित रखने से भी इनकार कर दिया।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : ANI
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विस्तार
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक याचिका की स्थिरता को चुनौती देने वाले एक आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया। जिसमें कुछ राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए जांच की मांग की गई थी। जिसके चलते फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हिंसा हुई थी। कोर्ट ने कहा कि वह हस्तक्षेप आवेदन की अनुमति नहीं दे रह है और इसे भविष्य के लिए लंबित रखने से भी इनकार कर दिया।

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