फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi News: हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मामले की सुनवाई टली

विज्ञापन
विज्ञापन
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित करार दिए गए हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दी है। विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने मामले की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर को करने का आदेश दिया। शनिवार को आरोप तय करने पर सुनवाई होनी थी। आरोपियों की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से पेश होने वाले वकील न्यायिक बहिष्कार की वजह से कोर्ट में पेश नहीं होंगे। इस बीच ईडी की ओर से बताया गया कि इस मामले से संबंधित हाईकोर्ट में मामला लंबित है, जिसकी सुनवाई 18 सितंबर को होनी है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी। इससे पहले 5 जुलाई को कोर्ट ने संजय भंडारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया था, ईडी की ओर से कहा गया था कि संजय भंडारी की भारत, दुबई और ब्रिटेन में बेनामी संपत्तियां हैं। दिल्ली के वसंत विहार, पंचशील शॉपिंग कांप्लेक्स और शाहपुर जाट के अलावा नोएडा और गुरुग्राम में भी बेनामी संपत्तियां हैं। इसके अलावा कई बैंक खाते संजय भंडारी की पत्नी के नाम से है। ईडी ने कहा था कि संजय भंडारी के पास सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है। कोर्ट के इस फैसले का संजय भंडारी की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जो अभी लंबित है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें