नई दिल्ली। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में बृहस्पतिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से पेश वकील ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत को बताया कि गवाह भुवन जुनेजा की पूछताछ के लिए उन्हें निर्देश लेने के लिए स्थगन की आवश्यकता है। इस पर आरोपी पक्ष ने आपत्ति जताई और कहा कि यह छठा स्थगन होगा, जो मामले में देरी का कारण बन रहा है। अदालत ने अपने पिछले आदेश 26 सितंबर का हवाला देते हुए कहा कि गवाह को उस समय तलब किया जाना था और 15 अक्तूबर तक पूर्व-समन साक्ष्य की जानी थी लेकिन शिकायतकर्ता पक्ष ऐसा करने में असफल रहा। शिकायतकर्ता के वकील ने स्वीकार किया कि यह उनकी स्वयं की चूक के कारण हुआ। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ता को गवाह भुवन जुनेजा से पूछताछ करने का अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया। आदेश के अनुसार, यदि शिकायतकर्ता पक्ष एक सप्ताह के भीतर भविष्य निधि दाखिल करता है, तो भुवन जुनेजा को 17 नवंबर, 2025 को पेश होने के लिए तलब किया जाएगा। ब्यूरो