फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi News: गैंगस्टर नीरज को पत्नी-बच्चों से मिलने के लिए मिली कस्टडी पैरोल

विज्ञापन
विज्ञापन
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर नीरज बावनिया को अस्थायी रिहाई (अंतरिम जमानत) की याचिका खारिज करते हुए सुरक्षा और कानून व्यवस्था संबंधी चिंताओं का हवाला दिया। हालांकि, अदालत ने उन्हें अपनी पत्नी और नवजात बच्चों से मिलने के लिए छह घंटे की कस्टडी पैरोल मंजूर कर दी है। अदालत के आदेश के अनुसार, बावनिया को बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पुलिस हिरासत में अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां वे अपनी पत्नी और नवजात बच्चों से मुलाकात कर सकेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा कारणों और संभावित कानून व्यवस्था की समस्या को देखते हुए उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें