नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को नाल्को के पूर्व सीएमडी अभय कुमार श्रीवास्तव, उनकी पत्नी और दो अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की अदालत ने श्रीवास्तव, उनकी पत्नी चांदनी श्रीवास्तव, उनके मित्र भूषण लाल बीएल बजाज और बजाज की पत्नी अनीता बजाज को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 सहपठित धारा 4 के तहत दोषी ठहराया। मामला नवरत्न कंपनी की तरफ से 2010 में जारी कोयला आपूर्ति निविदा से जुड़े रिश्वतखोरी के एक मामले में धन शोधन विरोधी कानून से जुड़ा है। मार्च 2014 में ईडी की ओर से मामले को दर्ज किया गया था। संवाद