नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारी अजीत सिंह को जमानत दे दी है। अजीत सिंह पर सरकारी खजाने को करीब 5.50 करोड़ रुपये का चूना लगाने और धोखाधड़ी से रिफंड जारी करने का आरोप है। विशेष न्यायाधीश रुचि अग्रवाल असरानी ने अजीत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने मुकदमा दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अजीत सिंह ने मार्च 2023 से अगस्त 2023 के दौरान 61 रिफंड ऑर्डर जारी किए, जिनकी कुल राशि लगभग 5.50 करोड़ रुपये थी। ये आदेश वैधानिक प्रावधानों और विभागीय सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए जारी किए गए, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपी ने इन रिफंड ऑर्डरों को मंजूर करने में अनियमितताएं बरतीं और धोखाधड़ी से सार्वजनिक धन की निकासी को सुगम बनाया। ब्यूरो