तीस हजारी अदालत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर ने यह समन दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता हरीश खुराना की याचिका पर जारी किया है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों की गवाही पर विचार करने के बाद अदालत का मानना है कि प्रथम दृष्टया आरोपी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ मामला बनता है।
अब इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर 2023 को होगी। खुराना ने 2019 में सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि वह दिल्ली के साहिबाबाद (गाजियाबाद निर्वाचन क्षेत्र) और चांदनी चौक की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि वह अधिनियम की धारा 31 के तहत अपराधों के लिए भी दंडित की जा सकती है जो झूठी घोषणाएं करने से संबंधित है।