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दिल्ली: धूम धड़ाका या शोर शराबा किया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, ध्वनि प्रदूषण के नियमों में हुआ यह बदलाव

Sat, 10 Jul 2021 12:44 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने निर्देश जारी किए हैं।
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डेमो - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। नियमों के उल्लंघन के लिए दंड में संशोधन किया गया है। इसमें लाउडस्पीकर अथवा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से शोर के लिए 10,000 रुपये, 1000 केवीए से अधिक के डीजल जेनरेटर सेट के लिए 1 लाख रुपये, ध्वनि उत्सर्जक निर्माण उपकरण के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही इन उपकरणों को जब्त भी किया जाएगा।

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