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Delhi : पात्र दिव्यांगों को मिलेगी मोटरचालित ट्राई-साइकिल, ‘सुगम्य सहायक योजना’ को दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी

Wed, 05 Apr 2023 05:29 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

इस योजना के तहत समाज कल्याण विभाग की ओर से पात्रों को मोटरचालित ट्राई-साइकिल दी जाएंगी। साथ ही, स्मार्ट छड़ी, कान की मशीन व व्हीलचेयर भी मिलेगी। 
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सौरभ भारद्वाज - फोटो : ANI
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विस्तार
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दिव्यांगों की राह आसान करने के लिए मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट ने ‘सुगम्य सहायक योजना’ को मंजूरी दी। इस योजना के तहत समाज कल्याण विभाग की ओर से पात्रों को मोटरचालित ट्राई-साइकिल दी जाएंगी। साथ ही, स्मार्ट छड़ी, कान की मशीन व व्हीलचेयर भी मिलेगी। 

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बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिव्यांगों को ये उपकरण मुहैया कराने के लिए एजेंसी के साथ पांच साल के लिए करार किया जाएगा और समाज कल्याण विभाग विभिन्न इलाकों में शिविर लगाकर उपकरण बांटेगा।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं। इसके तहत आवेदक को 40 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए। इसके लिए प्रमाणपत्र या दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत चिकित्सा संस्थान की ओर से जारी यूडीआईडी कार्ड मान्य होगा। आवेदक को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए। परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
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आवेदक को तीन वर्षों के दौरान किसी अन्य राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, केंद्र सरकार या अन्य किसी स्रोत से सामान्य या अन्य योजना का लाभ न मिला हो। हालांकि, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को व्हीलचेयर, ट्राई-साइकिल को छोड़कर अन्य उपकरण प्राप्त करने के लिए कोई सीमा नहीं लगाई गई है। आवेदकों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, लेकिन आवेदक या माता-पिता या अभिभावक को एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि उन्होंने किसी अन्य राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार या अन्य किसी स्रोत से सामान या अन्य वस्तु का लाभ नहीं उठाया है।

वकीलों के लिए जारी रहेगी लाइफ-मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी
राजधानी में वकीलों के लिए लाइफ और मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी को जारी रहेगी। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत पंजीकृत वकीलों को 10 लाख तक के जीवन बीमा के साथ ही वकीलों व दो आश्रित बच्चों को पांच लाख रुपये तक का मेडिक्लेम मिलता है। 
कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि सरकार ने वादा पूरा करते हुए वकीलों व उनके परिवारों (पत्नी व 25 साल तक बच्चे) के लिए लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम पॉलिसी को आगे बढ़ा दिया है। सभी 6 जिला अदालतों में प्रिंटर ई-लाइब्रेरी की सुविधा और प्रत्येक जिले में अधिवक्ताओं और स्टाफ कर्मचारियों के लिए क्रेच सुविधा को जल्द शुरु करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था जिसे कैबिनेट बैठक में व्यय की स्वीकृति दी गई है। 

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