दिल्ली की अदालत ने आई पैक निदेशक विनेश चंदेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उन पर देश की वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले गंभीर आर्थिक अपराधों के आरोप हैं।
दिल्ली की अदालत ने आई पैक निदेशक विनेश चंदेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि चंदेल पर देश की वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले गंभीर आर्थिक अपराधों के आरोप हैं। उनकी याचिका असाधारण मानवीय आधार की तय सीमा को पूरा नहीं करती।