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आई पैक निदेशक विनेश चंदेल को राहत नहीं: अंतरिम जमानत याचिका खारिज, अदालत ने बताए गंभीर आरोप

Tue, 28 Apr 2026 09:08 PM IST
Rahul Kumar Tiwari एएनआई, नई दिल्ली

सार

दिल्ली की अदालत ने आई पैक निदेशक विनेश चंदेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उन पर देश की वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले गंभीर आर्थिक अपराधों के आरोप हैं। 
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कोर्ट का फैसला - फोटो : FreePik
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विस्तार
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दिल्ली की अदालत ने आई पैक निदेशक विनेश चंदेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि चंदेल पर देश की वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले गंभीर आर्थिक अपराधों के आरोप हैं। उनकी याचिका असाधारण मानवीय आधार की तय सीमा को पूरा नहीं करती।

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