हत्या के दोषी ने वापस
मांगा काटा गया वेतन
- याची ने जेल में 25 फीसदी पारिश्रमिक काटने के नियम को दी चुनौती
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी राहुल देव की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। उसने याचिका में कहा कि जेल में उसे मिलने वाले वेतन में से 25 फीसदी पीड़ित कल्याण कोष के लिए काट लिया जाता है। जेल प्रशासन को यह राशि लौटाने का निर्देश दिया जाए।
न्यायमूति नजमी वजीरी ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए 21 जनवरी तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि 2014 से जेल में बंद याची के वेतन से कितनी बार कटौती की गई है। हाईकोर्ट ने तीन दिसंबर को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जेल में 25 फीसदी वेतन कटौती पर 18 फरवरी 2019 तक रोक लगा दी थी। इस आदेश के दस दिन बाद हत्या के दोषी राहुल देव ने हाईकोर्ट का रुख किया है। पेश याचिका में अगस्त 2006 की अधिसूचना और 1988 के दिल्ली कारागार नियमों को रद्द करने की मांग की गई है। इन नियमों के तहत वेतन कटौती की जाती है।