सत्येंद्र जैन का सोशल मीडिया पर वायरल फोटो
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अदालत ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की उन आवेदनों को खारिज कर दिया। जिसमें उन्होंने धन शोधन व भ्रष्टाचार के मामलों की लंबित सुनवाई को विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के यहां से स्थानांतरित कर किसी अन्य न्यायाधीश के पास करने की मांग की थी।
राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने कहा कि जैन की पूर्वाग्रह की आशंका में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि पक्षपात या पूर्वाग्रह के आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसे साबित करना मुश्किल है।
आगे कहा कि किसी जज की ओर से की गई कड़ी टिप्पणी यह निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं हो सकता कि वह निष्पक्ष तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा एक न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वह बिना किसी डर और पक्षपात के कार्यवाही का संचालन करे।