नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को शनिवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत दोनों आरोपियों गुलफाम और आतिर को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत देने पर राहत प्रदान की। दोनों को मौजपुर-जाफराबाद में 24 फरवरी को सीएए के विरोध में हुए दंगे के दौरान पुलिस कर्मियों पर पथराव और रोहित शुक्ला नामक युवक को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने वाला आरोपी शाहरुख पठान भी आरोपी है। शाहरुख वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।