दिल्ली में एक आरोपी को जमानत की शर्त का उल्लंघन करना महंगा पड़ गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर चौंकाने वाला निर्देश दिया है। अदालत ने राजधानी के बाहर यात्रा करने के लिए संजय गांधी पशु देखभाल केंद्र में तीन सप्ताह के लिए निशुल्क सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जयराम भंभानी की डिवीजन बेंच ने आरोपी शाहरुख अली को पशु देखभाल केंद्र में मुफ्त में सेवा देने का निर्देश दिया।