नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी है। आरोप है कि उन्होंने अदालत के आदेशों की अवहेलना करते हुए कैदी अनवर हुसैन को पैरोल पर रिहा करने में जानबूझकर देरी की। जेल अधीक्षक को अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत जवाब दाखिल करने और 22 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। अनवर हुसैन पांच साल पांच महीने से जेल में बंद था। उसकी आपराधिक अपील खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आगे की कार्यवाही के लिए पैरोल मांगी थी। 30 जुलाई को अदालत ने उसे चार सप्ताह की पैरोल देने का आदेश दिया था, लेकिन जेल प्रशासन ने शर्तें तय नहीं कीं और उसे रिहा नहीं किया। इसके बाद कैदी की ओर से दोबारा अर्जी दाखिल की गई। 11 अगस्त को अदालत ने खुद शर्तें तय करते हुए संशोधित आदेश जारी किया। इसके बावजूद जेल अधिकारियों ने आदेश सीधे अदालत से न मिलने और पता सत्यापन जैसी बातों का हवाला देते हुए रिहाई में देरी की। अदालत ने इस व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई। ब्यूरो