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अतिक्रमण : नगर निगम और दिल्ली पुलिस को अदालत की अवमानन का नोटिस

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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने कमला नगर इलाके में अतिक्रमण हटाने संबंधी आदेश का पालन न करने पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को अदालत की अवमानन नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा स्पष्ट है कि उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया और अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों को नहीं निभाया।
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न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने यह नोटिस जवाहर नगर जी ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर जारी किया है। याची ने कहा कि संबंधित पक्ष 20 जनवरी 2020 के उस आदेश का पालन करने में असफल रहे हैं जिसमें कमला नगर क्षेत्र में नो हॉकिंग और नो वेंडिंग जोन होने के नाते अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था।
उन्होंने कहा कि संबंधित पक्ष को कई बार अदालत के आदेश के संबंध में ज्ञापन देकर कार्रवाई करने का आग्रह किया लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।
पीठ ने सभी तथ्य देखने के बाद कहा कि ऐसा लगता है कि प्रतिवादी निगम और दिल्ली पुलिस के अधिकारी इस अदालत द्वारा पारित आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वे अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों का पूरी लगन और कुशलता से निर्वहन नहीं कर रहे हैं।
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पीठ ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कार्यकारी अभियंता, प्रवर्तन विभाग के साथ-साथ रूपनगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को अवमानना का नोटिस जारी कर स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रुचि गुप्ता ने कहा कि उक्त क्षेत्र पिछले वर्ष मार्च 2020 में अतिक्रमण मुक्त था लेकिन इस वर्ष नवंबर में इस क्षेत्र में विक्रेता फिर से आ गए हैं। उन्होंने अदालत के समक्ष अवैध कब्जों को लेकर फोटो भी पेश की।
पीठ ने सभी पक्षों को क्षेत्र में अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि यह नो हॉकिंग और नो वेंडिंग जोन के रूप में बना रहे। अदालत ने मामले की सुनवाई 22 दिसंबर तय करते हुए संबंधित पक्षों को पेश होने का निर्देश दिया है।
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