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सीबीआई डीएसपी बस्सी की अपील पर न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब

Fri, 01 Feb 2019 02:00 PM IST
अजय सिंह भाषा, नई दल्ली
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Supreme Court - फोटो : ANI
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उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक ए के बस्सी की उस अपील पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा जिसमें बस्सी ने अपना तबादला पोर्ट ब्लेयर किए जाने को चुनौती दी है।
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देश के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने केंद्र को एक नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा है।

बस्सी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि यह ऐसा मामला है जिसमें सीबीआई के प्रशासन पर सवाल उठे हैं।

उन्होंने कहा कि इस मामले से जांच की पवित्रता भी प्रभावित होगी।

बस्सी ने 21 जनवरी को अपने तबादले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा था कि यह दुर्भावना से प्रेरित है और इससे सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच प्रभावित होगी।
 

बस्सी के तबादले का आदेश 11 जनवरी को जारी हुआ था। इस आदेश को चुनौती देते हुए बस्सी ने कहा कि पूर्व सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा की अपील पर शीर्ष अदालत ने जो आदेश जारी किए थे, यह उसका उल्लंघन है।

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