15 साल पुराने मारपीट मामले में भाजपा सांसद बिधूड़ी बरी
नई दिल्ली। 15 साल पुराने मारपीट मामले में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी व चार अन्य आरोपियों को अदालत ने विरोधाभासी गवाही के मद्देनजर संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। बिधूड़ी व अन्य आरोपियों पर एक समाजसेवी से अभद्र व्यवहार व मारपीट करने का आरोप था। राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने कहा शिकायतकर्ता अपने आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा है। इसलिए रमेश बिधूड़ी, आजाद सिंह, महेश पंडित, सुरेश व प्रकाश को बरी किया जाता है। शिकायतकर्ता राम शंकर का आरोप था कि इन आरोपियों ने एक कार्यक्रम के दौरान उससे अभद्र व्यवहार किया और उसके बाद उससे मारपीट की। कोर्ट के समक्ष बिधूड़ी ने अपने बचाव में कहा था कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। अभियोजन के तीन में से दो गवाहों को मामले में हित धारक बताते हुए कहा कि पीड़ित की एमएलसी का न होना आरोपों को साबित करने में बाधक है। ब्यूरो