नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने आईएसआईएस के सक्रिय सदस्य होने के आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने मोहम्मद रिजवान अशरफ की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसे एक अक्तूबर, 2023 को यूएपीए मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी पर इस चरमपंथी सशस्त्र समूह के लिए हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक खरीदने व युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का आरोप है। याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अशरफ की हिरासत 25 दिनों के लिए बढ़ाते हुए सरकारी अभियोजक की रिपोर्ट पर सावधानीपूर्वक विचार किया था और आगे की जांच की आवश्यकता के संबंध में अपनी संतुष्टि भी दर्ज की थी। न्यायालय ने कहा कि जांच के चलते याचिकाकर्ता को रिहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक महत्वपूर्ण चरण में उसे रिहा करने से जांच में बाधा उत्पन्न होगी। संवाद