दिल्ली की सेवा एवं सतर्कता मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर मुख्य सचिव नरेश कुमार की शिकायत की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मुख्य सचिव दिल्ली सरकार के आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे हैं।
मंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 सेवाओं के संबंध में उपराज्यपाल को केवल विशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है। इनका प्रयोग राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण को लेकर की गई सिफारिशों पर किया जाना है।
साथ ही कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिल्ली सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि एनसीटीडी के पास सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मंत्री के आदेश पर मुख्य सचिव ने जो जवाब दिए हैं वह गलत हैं।
मंत्री ने मुख्य सचिव को नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी और दिल्ली सरकार के विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए एक आदेश दिया था। इसके जवाब में मुख्य सचिव ने जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट 2023 का हवाला देते हुए 10 पन्नों की चिट्ठी लिखकर मानने से इनकार कर दिया था।