-पुलिस ने आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई और उसके दोस्त सैयद तहसीन रजा पर दायर किया
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सिविल लाइंस स्थित कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत में लगभग 400 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई और उसके दोस्त सैयद तहसीन रजा पर हत्या का प्रयास, हमला करना और लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना और आपराधिक षडयंत्र के आरोप शामिल हैं। मजिस्ट्रेट ने शनिवार को अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद मामले की आगे की कार्यवाही 30 अक्तूबर के लिए स्थगित कर दी। अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, खिमजीभाई इसलिए नाराज थे क्योंकि मुख्यमंत्री ने 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का समर्थन किया था जिसमें अधिकारियों को लावारिस कुत्तों को अन्यत्र स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। आरोपपत्र में 40 से अधिक गवाहों के बयान शामिल हैं। गुप्ता पर 20 अगस्त की सुबह लगभग 8:15 बजे उनके कैंप कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ। उनके कार्यालय ने इसे उनकी हत्या की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया। मुख्यमंत्री के कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टरों ने उनकी जांच की और उनकी एमएलसी (मेडिको-लीगल केस) जांच की गई।