1984 में हुए सिख दंगा मामले पर शुक्रवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर सीबीआई की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान पर आदेश को सुरक्षित रख लिया है। साथ ही इस मामले को 19 जुलाई 2023 के लिए सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने कहा कि कड़कड़डूमा कोर्ट से जो इस मामले के रिकॉर्ड लाए गए हैं। वो सभी काफी ज्यादा हैं। ऐसे में केस को पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा। इसके लिए वक्त चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर जगदीश टायटलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई।