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1984 Sikh Riots: जगदीश टाइटलर के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित, 19 जुलाई के लिए सूचीबद्ध

Fri, 07 Jul 2023 01:05 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

कोर्ट ने 1984 में हुए सिख दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टायटलर के खिलाफ संज्ञान पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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जगदीश टाइटलर (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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1984 में हुए सिख दंगा मामले पर शुक्रवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर सीबीआई की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान पर आदेश को सुरक्षित रख लिया है। साथ ही इस मामले को 19 जुलाई 2023 के लिए सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने कहा कि कड़कड़डूमा कोर्ट से जो इस मामले के रिकॉर्ड लाए गए हैं। वो सभी काफी ज्यादा हैं। ऐसे में केस को पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा। इसके लिए वक्त चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर जगदीश टायटलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। 

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