नई दिल्ली। अदालत की ओर से नियुक्त कोर्ट कमिश्नरों के साथ कोलकाता में हमला करने के मामल में हाईकोर्ट ने 12 लोगों को अवमानना का दोषी ठहराया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद व न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सभी को एक दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पीठ ने कहा कि अवमाननाकर्ताओं ने बिना शर्त माफी मांगी थी, लेकिन अदालत के कोर्ट आयुक्तों और उनके साथ मौजूद पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट की गई और उन्हें चोटें आईं थीं। सैमसंग ट्रेडमार्क या उसके लोगो या ट्रेडमार्क से मिलते-जुलते किसी अन्य चिह्न के तहत कोलकाता में बेचे जा रहे नकली उत्पादों की सूची तैयार करने के लिए अदालत ने दिसंबर 2014 में अधिवक्ताओं को कोर्ट आयुक्तों नियुक्त की थी। जनवरी 2015 में कोर्ट कमिश्नर कोलकाता गए थे और तभी उन पर हमला हुआ था। अदालत ने कहा कि अगर ऐसे मामलों से सख्ती से नहीं निपटा गया, तो आम नागरिकों की नजर में कानून की गरिमा कम हो जाएगी। संवाद